नई दिल्ली, 25 जून।
केंद्र सरकार ने पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी करते हुए नई शुल्क व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम-2026 एक जुलाई से प्रभावी होंगे। नई व्यवस्था के तहत 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या उसके पुनः जारी करने के लिए अब 2500 रुपये का शुल्क देना होगा।
संशोधित शुल्क के अनुसार तत्काल पासपोर्ट श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए या पुनः जारी किए जाने वाले पासपोर्ट के लिए 5000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। वहीं, 60 पृष्ठों वाले सामान्य पासपोर्ट या उसके पुनः जारी करने पर 3500 रुपये शुल्क लगेगा। इसी श्रेणी के तत्काल पासपोर्ट के लिए 6000 रुपये का भुगतान करना होगा।
नई व्यवस्था लागू होने से पहले 36 पृष्ठों वाले सामान्य पासपोर्ट के लिए 1500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के लिए 2000 रुपये शुल्क लिया जाता था। संशोधित नियमों के साथ इन दोनों श्रेणियों की फीस में वृद्धि कर दी गई है।
अधिसूचना के अनुसार खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के स्थान पर नया 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5000 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं, 60 पृष्ठों वाले खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले नया सामान्य पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए 6000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है।
















