न्यायपालिका
03 Jul, 2026

हर्ष फायरिंग मामला: भाजपा विधायक राजू सिंह की सजा पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने हर्ष फायरिंग में महिला की हत्या के दोषी विधायक राजू सिंह की सजा पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए 4 जुलाई की तारीख तय की है।

नई दिल्ली, 3 जुलाई।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने हर्ष फायरिंग में हुई एक महिला की दुखद मौत के मामले में बिहार के भाजपा विधायक राजू सिंह को सुनाई जाने वाली सजा पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में कोर्ट 4 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सुनवाई के दौरान प्रोबेशन रिपोर्ट पर विचार किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि राजू सिंह के खिलाफ बिहार में हत्या का एक अन्य मामला भी विचाराधीन है, जिसमें वे जमानत पर बाहर हैं।

विधायक के वकीलों ने कोर्ट से कम सजा का आग्रह करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल पहली बार दोषी करार दिए गए हैं और वे पूर्व में छह बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने राजू सिंह द्वारा पहले ही दो महीने जेल में बिताने का हवाला भी दिया।

कोर्ट ने इस मामले में बीते 6 जून को राजू सिंह को भारतीय दंड संहिता और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। वहीं, उनकी पत्नी रेणु सिंह समेत अन्य सह-आरोपियों को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।

यह मामला वर्ष 2018 की नव वर्ष की पूर्व संध्या का है, जब मंडी गांव के एक फार्म हाउस में फायरिंग के दौरान अर्चना गुप्ता नाम की महिला को गोली लग गई थी। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी।

शिकायतकर्ता ने बताया था कि आयोजन के दौरान राजू सिंह और उनके सुरक्षाकर्मी लगातार हवा में हथियार लहराकर फायरिंग कर रहे थे। इसी दौरान अर्चना को गोली लगी थी। इस मामले में पुलिस ने 2019 में आरोप पत्र दाखिल किया था।

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