नई दिल्ली, 3 जुलाई।
उच्चतम न्यायालय ने मेघालय में एक सनसनीखेज हत्या के मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है।
मेघालय सरकार ने हाई कोर्ट के उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को बरकरार रखा गया था। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि चूंकि आरोपी पहले ही जेल से रिहा हो चुकी है, इसलिए फिलहाल आदेश पर रोक लगाने का औचित्य नहीं है।
अदालत ने इस बात पर चिंता जताई कि हाई कोर्ट ने केवल अरेस्ट मेमो में हुई एक तकनीकी त्रुटि के आधार पर जमानत को सही ठहराया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखते हुए कहा कि आरोपी ने पूरी योजना के साथ अपने पति की हत्या की है।
सरकारी वकील के अनुसार, यह जोड़ा मेघालय में हनीमून मनाने गया था, जहां घाटी में पति की हत्या कर शव खाई में फेंक दिया गया। वारदात के बाद सोनम रघुवंशी अपने तीन सहयोगियों के साथ वहां से फरार हो गई थी, जिसे बाद में उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया।
सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट ने टाइपिंग की मामूली गलती को जमानत का आधार बनाकर कानून का उल्लंघन किया है। उन्होंने अदालत को आगाह किया कि आरोपी के भागने की पूरी आशंका बनी हुई है।

















