पटना, 08 जुलाई।
पटना सिविल कोर्ट ने कोचिंग विवाद से जुड़े गोलीबारी के चर्चित मामले में नामजद शिक्षक फैसल खान (जिन्हें 'खान सर' के नाम से जाना जाता है) और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस पूरे प्रकरण पर 10 जुलाई को अंतिम आदेश सुनाया जाएगा।
मंगलवार से जारी इस सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से संबंधित विभिन्न बिंदुओं और शिकायतकर्ता रौशन आनंद द्वारा उठाए गए तथ्यों पर गंभीरता से विचार किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने खान सर के पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी भी तलब की थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मुरारी तिवारी ने स्पष्ट किया कि खान सर ने जांच में पूरी तरह सहयोग किया है। साथ ही, उन्होंने यह दलील भी दी कि सुरक्षाकर्मी एक निजी एजेंसी से जुड़े थे और खान सर की इस घटना में कोई सीधी भागीदारी नहीं है।
बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि खान सर के खिलाफ कोई भी मामला लंबित नहीं है और पूर्व के विवादों में भी उन्हें कानून से राहत मिल चुकी है। इन सभी बिंदुओं को अदालत के संज्ञान में लाया गया है। गौरतलब है कि कोचिंग विवाद के बीच हुई गोलीबारी के बाद दर्ज हुए इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने अदालत में याचिका दायर की थी, जिस पर अब आगामी 10 जुलाई को फैसला आना है।













