न्यायपालिका
15 Jul, 2026

ई-20 पेट्रोल विवाद में कार कंपनी को नई गाड़ी या 21.60 लाख लौटाने का आदेश

रायपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने ई-20 पेट्रोल के अनुकूल इंजन नहीं होने से कार खराब होने के मामले में उपभोक्ता के पक्ष में फैसला देते हुए निर्माता कंपनी को नई कार या 21.60 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया।

रायपुर, 15 जुलाई।

रायपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने ई-20 पेट्रोल से कार खराब होने के मामले में उपभोक्ता के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। फोरम ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह पीड़ित को 45 दिनों के भीतर नई ई-20 अनुकूल कार उपलब्ध कराए या फिर 21.60 लाख रुपये का भुगतान करे।

आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कून्डु और सदस्य डॉ. आनंद वर्गीस की पीठ ने माना कि कार का इंजन ई-20 पेट्रोल के अनुरूप नहीं था, जिसके कारण वाहन में बार-बार तकनीकी खराबी आ रही थी। आयोग ने कहा कि यदि वाहन ई-20 पेट्रोल के अनुकूल नहीं था तो निर्माता कंपनी को इसकी जानकारी पहले ही उपभोक्ता को देनी चाहिए थी। इसे सेवा में कमी मानते हुए फोरम ने यह आदेश पारित किया।

फोरम ने निर्माता कंपनी और कार डीलर को निर्देश दिया कि वे पीड़ित डॉक्टर को 45 दिनों के भीतर उसी मॉडल की ई-20 अनुकूल कार उपलब्ध कराएं या वाहन की पूरी कीमत 20,50,494 रुपये लौटाएं। इसके अलावा मानसिक प्रताड़ना के लिए एक लाख रुपये तथा वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये देने का भी आदेश दिया गया है। इस प्रकार कुल भुगतान करीब 21.60 लाख रुपये होगा। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

जानकारी के अनुसार, रायपुर के सड्डू निवासी डॉ. प्रेमराज देवता ने 3 जून 2024 को ग्रैंड विटारा कार खरीदी थी। कुछ महीनों बाद 11 नवंबर 2024 को वाहन में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। सर्विस सेंटर ने इसकी वजह मिलावटी पेट्रोल बताई। कई बार मरम्मत और पेट्रोल टैंक की सफाई के बाद भी समस्या बनी रही। बाद में एसजीएस लैब से कराई गई जांच में सामने आया कि पेट्रोल खराब नहीं था, बल्कि वह वाहन के इंजन के अनुरूप नहीं था, जिससे इंजन चोक हो रहा था। वर्कशॉप में कई बार मरम्मत और टैंक की सफाई के बावजूद कार की खराबी दूर नहीं हुई। इस दौरान डीलर और निर्माता कंपनी ने वाहन में किसी भी प्रकार की निर्माण संबंधी त्रुटि होने से इन्कार किया।

दूसरी ओर, पेट्रोल पंप से संपर्क करने पर यह जानकारी मिली कि किसी अन्य वाहन चालक ने ऐसी शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। बाद में जब कंपनी ने वाहन की पुनर्विक्रय कीमत केवल 12 लाख रुपये आंकी, तब पीड़ित डॉक्टर ने उपभोक्ता फोरम का रुख किया।

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में उपभोक्ता की कोई गलती नहीं थी। वाहन का इंजन देश में उपलब्ध ई-20 पेट्रोल के अनुरूप नहीं था। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को उपयुक्त उत्पाद उपलब्ध कराना निर्माता कंपनी और डीलर की जिम्मेदारी है।

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