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न्यायपालिका
29 Jul, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री करुमुरी वेंकट नागेश्वर राव की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश शराब परिवहन घोटाला मामले में पूर्व मंत्री करुमुरी वेंकट नागेश्वर राव की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

नई दिल्ली, 29 जुलाई।

उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश शराब परिवहन घोटाले के प्रकरण में राज्य के पूर्व मंत्री करुमुरी वेंकट नागेश्वर राव की अग्रिम जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती आदेश को यथावत रखते हुए जमानत याचिका खारिज करने का निर्णय सुनाया है।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने विगत 3 जुलाई को राव की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। सुनवाई के दौरान राव के अधिवक्ता ने यह दलील दी कि उनके मुवक्किल का इस घोटाले से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दिए जाने की पुरजोर गुहार लगाई थी।

यह शराब परिवहन घोटाला आंध्र प्रदेश के मुख्य शराब घोटाले के प्रकरण से पृथक है। इस परिवहन घोटाले की जांच प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र रूप से की जा रही है। यह पूरा मामला वर्ष 2020 से 2024 के बीच के कालखंड से जुड़ा हुआ है।

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