नई दिल्ली, 29 जुलाई।
उच्चतम न्यायालय ने कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े आपराधिक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ चल रही कार्यवाही समाप्त करते हुए उन्हें जारी समन आदेश को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही इस मामले में उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक प्रकरण का समापन हो गया।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने इस मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। रिपोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री समेत अन्य संबंधित पक्षों को क्लीन चिट दी गई थी।
पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि विचारण अदालत के लिए सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार कर मामले का संज्ञान लेने का कोई उचित आधार नहीं था। अदालत ने सीबीआई की रिपोर्ट स्वीकार करते हुए कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े इस मामले को बंद करने का आदेश दिया।

















