मुंबई, 30 जुलाई।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) नेता और विधानपरिषद के पूर्व उपसभापति वसंत शंकर डावखरे से जुड़े मानहानि मामले में कल्याण जिला न्यायालय ने गुरुवार को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को समन जारी किया है।
अदालत ने वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान कथित रूप से संपादित वीडियो दिखाए जाने से जुड़े मामले में उद्धव ठाकरे को 5 अगस्त और एकनाथ शिंदे को 6 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
यह मामला वर्ष 2009 के कल्याण लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वसंत डावखरे और शिवसेना प्रत्याशी आनंद परांजपे के बीच चुनावी विवाद सामने आया था।
आरोप है कि 22 अप्रैल 2009 को डोंबिवली में आयोजित चुनावी सभा के दौरान उद्धव ठाकरे ने एक वीडियो दिखाया था। इस वीडियो में वसंत डावखरे अपने कार्यकर्ताओं से चुनाव जीतने के लिए पुलिस और चुनाव अधिकारियों से नहीं डरने की अपील करते हुए नजर आ रहे थे। उस समय एकनाथ शिंदे की शिवसेना अलग नहीं हुई थी और वह उद्धव ठाकरे के साथ थे।
वसंत डावखरे ने इस वीडियो को भ्रामक बताते हुए आरोप लगाया था कि उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से इसमें बदलाव किए गए हैं। इसके बाद उन्होंने कल्याण जिला न्यायालय में मानहानि मामला दायर किया था, जिसमें उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, आनंद परांजपे और रमाकांत देवलेकर को पक्ष बनाया गया था।
वहीं शिवसेना की ओर से इस वीडियो को सही बताते हुए चुनाव अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी। अब इसी मामले की सुनवाई के दौरान कल्याण जिला न्यायालय ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया है।

















