सीवान, 30 जुलाई।
रेलवे सुरक्षा बल ने चोरी की रेल संपत्ति खरीदने वाले एक कथित कबाड़ कारोबारी को गिरफ्तार किया है। संयुक्त कार्रवाई में आरोपी के पास से 14.550 किलोग्राम जला हुआ कॉपर वायर बरामद किया गया है।
बरामद कॉपर वायर को रेलवे की चोरी की संपत्ति बताया गया है। मामले में रेलवे संपत्ति अधिनियम, 1966 के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
आरपीएफ और अपराध आसूचना शाखा की टीम ने पहले गिरफ्तार आरोपितों उमेश साह और विजय राजभर से मिली जानकारी के आधार पर 29 जुलाई को मैरवा धाम के महुवाबारी स्थित नहर किनारे एक कबाड़ दुकान पर छापेमारी की।
कार्रवाई के दौरान दुकान संचालक मनन चौहान (41), निवासी अरंडा, थाना हसनपुरा को मौके से पकड़ा गया। तलाशी में दुकान में रखे बड़े स्टील बॉक्स से पीले प्लास्टिक बोरे में रखा 10 लच्छा जला हुआ कॉपर वायर मिला।
इलेक्ट्रॉनिक कांटे से जांच करने पर वायर का वजन 14.550 किलोग्राम पाया गया। पूछताछ में मनन चौहान ने बताया कि कुछ दिन पहले उमेश साह और विजय राजभर उसके पास यह वायर बेचने आए थे, जिसके बदले उसने 2,300 रुपये दिए थे।
दोनों पहले से गिरफ्तार आरोपितों ने भी इस बात की पुष्टि की। इसके बाद रेलवे की चोरी की संपत्ति को जानबूझकर खरीदने और रखने के आरोप में मनन चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया।
बरामद रेल संपत्ति को जब्त कर कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई है। आरपीएफ पोस्ट सीवान में रेलवे संपत्ति अधिनियम, 1966 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र कुमार सिंह को सौंपी गई है। आरपीएफ अब रेल संपत्ति चोरी और उसके अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

















