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न्यायपालिका
01 Aug, 2026

जोधपुर में चौदह साल पुराने अफीम तस्करी के मामले में अदालत का बड़ा फैसला, दो तस्करों को तीन साल की सजा

जोधपुर की एनडीपीएस अदालत ने चौदह साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए दो तस्करों को तीन-तीन साल की कठोर सजा और पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

जोधपुर, 1 अगस्त।

जोधपुर की एनडीपीएस अदालत संख्या दो के विशिष्ट न्यायाधीश मुजफ्फर चौधरी ने चौदह साल पुराने अफीम तस्करी के एक संगीन मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास और पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। अदालत के सख्त आदेश के मुताबिक यदि जुर्माना अदा नहीं किया जाता है तो अपराधियों को तीन महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार यह मामला 26 अप्रैल 2012 का है जब पावटा चौराहे पर तैनात पुलिस कर्मी ने सूचना मिलने पर किसान भवन के पास दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा था। जब उनके पास मौजूद थैलों की तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से एक-एक किलो अवैध अफीम बरामद हुई। पकड़े गए आरोपियों की पहचान पप्पू सुथार और सुरेश कुमार के रूप में हुई थी, जिन्हें पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी।

अदालत में चली लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए ठोस साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायाधीश ने दोनों को दोषी करार दिया। सरकारी वकील ने अदालत से गुहार लगाई थी कि मादक पदार्थों के बढ़ते अपराध समाज के लिए नासूर बन चुके हैं इसलिए सख्त सजा दी जानी चाहिए, जिसके बाद न्यायाधीश ने यह कड़ा फैसला सुनाया।

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