बारामूला, 23 सितंबर।
जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में बारामूला पुलिस ने आतंक के साजो-सामान और मददगारों पर शिकंजा कसते हुए शीरी थाना क्षेत्र के नंबलन गांव में एक आतंकवादी से जुड़ी दो मंजिला रिहायशी संपत्ति को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत कुर्क (ज़ब्त) कर लिया है। पुलिस प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है।
पुलिस से प्राप्त आधिकारिक विवरण के अनुसार, यह कार्रवाई शीरी थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 37/2026 के सिलसिले में की गई है। इस मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 7/25 के साथ-साथ यूएपीए की कई गंभीर धाराएं (13, 18, 19, 20, 23, 38 और 39) लगाई गई हैं। जांच के दौरान यह पुख्ता तथ्य सामने आए कि बारामूला के नंबलन गांव में सर्वे नंबर 423 की भूमि पर बना यह दो मंजिला मकान आरोपी एजाज़ अहमद गनी (पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद सुल्तान गनी) का है, जिसका इस्तेमाल आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह देने, रसद (लॉजिस्टिकल सपोर्ट) मुहैया कराने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था। यह कुर्की कार्रवाई जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक द्वारा 22 सितंबर 2026 को जारी आदेश संख्या 2695 के तहत मिली मंजूरी के बाद अमल में लाई गई है। संपत्ति पर एक सार्वजनिक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है, जिसके तहत इस मकान की खरीद-फरोख्त, लीज, ट्रांसफर, गिरवी रखने या किसी भी प्रकार के तीसरे पक्ष के अधिकार सृजित करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।















