न्यायपालिका
08 May, 2026

अजमेर दरगाह विवाद में बड़ा आदेश, नौ अर्जियां खारिज कर लगाया जुर्माना

दरगाह परिसर में मंदिर होने के दावे से जुड़े मामले में सिविल न्यायालय ने कई अर्जियों को खारिज करते हुए कुछ पक्षों को प्रतिवादी के रूप में शामिल कर आगामी सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है।

अजमेर, 08 मई।

ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में संकट मोचन महादेव मंदिर होने के दावे से जुड़े मामले में सिविल न्यायालय ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। अदालत ने दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबेदीन तथा दरगाह से जुड़ी खादिमों की दोनों अंजुमन संस्थाओं को इस प्रकरण में प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की अनुमति दे दी है। साथ ही वादी के रूप में महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार की अर्जी को भी स्वीकार कर लिया गया।

इस मामले में कुल बारह अर्जियां वादी और प्रतिवादी बनने को लेकर प्रस्तुत की गई थीं। इनमें से नौ अर्जियों को अदालत ने खारिज कर दिया और उन पर कड़ी टिप्पणी करते हुए प्रत्येक पर तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि ऐसी अर्जियां केवल समय नष्ट करने और अनावश्यक प्रचार पाने के उद्देश्य से दाखिल की गई थीं। इन सभी आवेदकों को एक माह के भीतर जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई की तारीख बाईस जुलाई निर्धारित की गई है।

महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने कहा कि वर्ष 2022 से वे इस प्रकरण में संघर्ष कर रहे हैं और लंबे समय से विरोध का सामना भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा उन्हें पक्षकार बनाए जाने के बाद अब उनकी भूमिका और मजबूत हुई है तथा वे आगामी सुनवाई में वादी पक्ष की ओर से सक्रिय रूप से भाग लेंगे। इस मामले में उनकी ओर से कई अधिवक्ता पैरवी कर रहे हैं।

वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय हिन्दू सेना की ओर से इस निर्णय पर असंतोष जताया गया है। उनके अधिवक्ता ने कहा कि जिन पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया है, उनके द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और वे इस आदेश के खिलाफ अपील करने की तैयारी में हैं।

दरगाह पक्ष के अधिवक्ताओं ने इस निर्णय को न्याय की पुष्टि बताते हुए कहा कि धार्मिक और परंपरागत पक्षों को सुनना आवश्यक था और अदालत ने उचित निर्णय दिया है। इस मामले में पूर्व में हुई सुनवाइयों के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रखकर शुक्रवार को फैसला सुनाया है, जिसके बाद आगे की सुनवाई और बहस की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

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