न्यायपालिका
08 May, 2026

शशि थरूर के एआई-डीपफेक वीडियो पर रोक, दिल्ली उच्च न्यायालय का बड़ा आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शशि थरूर से जुड़े एआई और डीपफेक वीडियो को ब्लॉक करने का आदेश जारी करते हुए उनके व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया है।

नई दिल्ली, 08 मई।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता शशि थरूर से जुड़े एआई और डीपफेक तकनीक से बनाए गए वीडियो को हटाने और ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ द्वारा दिया गया।

शशि थरूर ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके नाम, तस्वीर, पसंद और उनसे जुड़े डिजिटल कंटेंट का बिना अनुमति उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने अदालत से ऐसे सभी उपयोगों पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कई प्रतिवादियों के साथ कुछ अज्ञात पक्षों को भी शामिल किया गया है।

याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि एआई और डीपफेक तकनीक का उपयोग कर लगातार उनके नाम से जुड़े भ्रामक कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं, जिनका गलत तरीके से प्रसार हो रहा है।

इससे पहले भी उच्च न्यायालय कई प्रसिद्ध हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को लेकर आदेश जारी कर चुका है, जिसमें विभिन्न अभिनेता, खिलाड़ी, धार्मिक व सामाजिक व्यक्तित्व तथा सार्वजनिक हस्तियां शामिल रही हैं, जिनके नाम और छवि के दुरुपयोग पर रोक लगाई गई थी।

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