रांची, 06 मई।
झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार 168 आरोपितों को अदालत से राहत मिल गई है। रांची स्थित अपर न्यायायुक्त की अदालत ने सभी आरोपितों को 20-20 हजार रुपये के दो-दो निजी मुचलकों पर जमानत प्रदान की।
इससे पूर्व बुधवार को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद शुक्रवार को आदेश जारी किया गया।
यह मामला इसी वर्ष 11 अप्रैल का है, जब भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक के आरोप में कुल 168 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इनमें बड़ी संख्या में परीक्षार्थी शामिल थे, जिन्हें बाद में पुलिस ने अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
पुलिस जांच में सामने आया कि तमाड़ थाना क्षेत्र के रड़गांव स्थित एक अर्धनिर्मित भवन में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को एकत्र किया गया था। सूचना के आधार पर विशेष टीम ने देर रात छापेमारी की, जहां से 168 लोगों को हिरासत में लिया गया था।
इस कार्रवाई में अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय पेपर लीक और सॉल्विंग गिरोह के पांच कथित सरगना भी पकड़े गए थे, साथ ही सात महिला अभ्यर्थी भी गिरफ्तार हुई थीं।
जांच में यह भी पता चला कि अभ्यर्थियों को रड़गांव में रखकर प्रश्नों के उत्तर रटवाए जा रहे थे तथा उनके मोबाइल फोन और प्रवेश पत्र भी गिरोह के कब्जे में थे। नौकरी दिलाने के नाम पर 10-10 लाख रुपये तक की मांग किए जाने की बात भी सामने आई थी, साथ ही कुछ अभ्यर्थियों से बैंक चेक भी लिए गए थे।
इस पूरे मामले में तमाड़ थाना में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 152 पुरुष, 7 महिला अभ्यर्थियों और 5 गिरोह सरगनाओं समेत अन्य लोगों को आरोपित बनाया गया था। सभी को 13 अप्रैल को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था।






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