मध्य प्रदेश
07 May, 2026

हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस विभाग में फिर शुरू होगी कार्यवाहक प्रभार व्यवस्था

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मध्यप्रदेश पुलिस विभाग ने वरिष्ठ पदों पर कार्यवाहक प्रभार देने की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है।

भोपाल, 07 मई।

मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में लंबे समय से रुकी उच्च पदों पर कार्यवाहक प्रभार देने की प्रक्रिया अब फिर से शुरू होने जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी पुलिस इकाइयों को आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद विभाग ने यह फैसला लिया है, जिससे खाली पड़े वरिष्ठ पदों पर जल्द जिम्मेदारियां सौंपी जा सकेंगी।

पुलिस विभाग में मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा-72 के तहत अधिकारियों को उच्च पदों का कार्यवाहक प्रभार देने की व्यवस्था पहले से लागू थी। हालांकि, पिछले वर्ष 17 जून 2025 को राज्य कैबिनेट द्वारा नई पदोन्नति नीति को मंजूरी मिलने और 19 जून 2025 को नियमित पदोन्नति संबंधी अधिसूचना जारी होने के बाद इस प्रक्रिया को अगले आदेश तक रोक दिया गया था।

मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल 2026 को रिट याचिका की सुनवाई करते हुए विभाग को कार्यवाहक प्रभार देने की प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने व्यवस्था को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया।

स्पेशल डीजी प्रशासन आदर्श कटियार की ओर से जारी आदेश में सभी इकाइयों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का मानना है कि इस निर्णय के बाद रिक्त पड़े महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की तैनाती में तेजी आएगी।

इस व्यवस्था के लागू होने से प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी और फील्ड स्तर पर पुलिस व्यवस्था अधिक प्रभावी ढंग से संचालित हो सकेगी। साथ ही विभागीय कामकाज पर पड़ रहे प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।

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