बिजनौर, 07 अप्रैल।
जनपद बिजनौर में वन विभाग द्वारा पहले सील की गई आरा मशीन को अवैध रूप से संचालित करने के गंभीर मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी के जारी प्रेस नोट के अनुसार, प्राप्त सूचना के आधार पर जांच में पाया गया कि जानी चौराहा क्षेत्र में स्थित आरा मशीन, जिसे वन विभाग ने सील किया था, उसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाकर पुनः संचालित किया जा रहा था।
जांच में स्पष्ट हुआ कि मशीन का संचालन स्वामी हुमा तालिब, उनके पति और परिवार के सदस्य मो. खालिद, मो. आबिद एवं मो. तालिब द्वारा किया गया। मशीन का नवीनीकरण नहीं कराया गया था और वन विभाग के स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन करते हुए इसे संचालित किया गया।
अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के चलते सभी संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश आरामिल स्थापना विनियमन (षष्ठम संशोधन)-2018 के नियम-5/8 के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है। साथ ही, थाना कोतवाली शहर में एफआईआर संख्या 0265 दिनांक 04 अप्रैल दर्ज की गई।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त, वन विभाग के अधिकारियों की भूमिका के बारे में शासन को भी अवगत कराया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनपद में शासनादेशों और अवैध गतिविधियों के उल्लंघन पर शून्य सहनशीलता नीति लागू है और भविष्य में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


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