भोपाल, 09 मई।
थाना पिपलानी पुलिस ने किरायेदारों की जानकारी थाने में दर्ज न कराने और मैनेजर का पुलिस सत्यापन न करवाने के मामले में मकान मालिक और मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी किरायेदार एवं कर्मचारियों के पुलिस सत्यापन संबंधी आदेश के तहत की गई है।
जानकारी के अनुसार आनंद नगर स्थित एक तीन मंजिला भवन में लगभग 15 कमरों में करीब 30 किरायेदार रह रहे थे। मकान मालिक द्वारा किराया वसूली के लिए एक मैनेजर भी नियुक्त किया गया था, लेकिन न तो किरायेदारों की सूचना पुलिस को दी गई और न ही मैनेजर का पुलिस वेरिफिकेशन कराया गया।
यह कार्रवाई संबंधित अधिकारियों के निर्देशन में की गई। पुलिस के अनुसार 5 मई 2026 को दोपहर करीब 12:30 बजे प्रेस कॉलोनी स्थित इसी मकान में किरायेदारों के बीच विवाद और मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंचकर जब जांच की गई तो यह तथ्य सामने आया कि भवन में रह रहे 30 युवकों की कोई जानकारी थाने में दर्ज नहीं थी।
जांच के दौरान मैनेजर विश्वजीत कुमार से दस्तावेज और पुलिस सत्यापन से संबंधित जानकारी मांगी गई, लेकिन वह कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। साथ ही यह भी पाया गया कि उसका स्वयं का पुलिस सत्यापन भी नहीं कराया गया था।
पुलिस ने बताया कि यह पूरा मामला पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन है। प्रारंभिक जांच के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धारा के तहत मकान मालिक कमलेश चौकसे और मैनेजर विश्वजीत कुमार के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई है।
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किरायेदार रखने से पहले उनकी पूरी जानकारी और दस्तावेज संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से जमा कराएं तथा कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।




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