भोपाल, 06 मई
प्रदेश में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के उद्देश्य से 9 मई शनिवार को ‘नेशनल लोक अदालत’ का व्यापक आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को राहत प्रदान करना और उनके आर्थिक बोझ को कम करना है।
जनसंपर्क अधिकारी अवंतिका जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस लोक अदालत में संपत्ति कर, जल कर और अन्य उपभोक्ता कर से जुड़े लंबित मामलों में अधिभार यानी सरचार्ज पर 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। यह पहल आम नागरिकों को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से की गई है।
योजना के तहत 50 हजार रुपये तक के संपत्ति कर और 10 हजार रुपये तक के जल कर की बकाया राशि वाले मामलों में सरचार्ज पूरी तरह माफ किया जाएगा। इससे अधिक बकाया राशि वाले मामलों में सरचार्ज पर 25 से 75 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है। यह छूट वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की बकाया राशि पर वन टाइम सेटलमेंट के रूप में लागू होगी।
इसके साथ ही नागरिकों को छूट के बाद बची हुई राशि को अधिकतम दो आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दी जाएगी, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन ही जमा करना अनिवार्य रहेगा।
राज्य शासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस लोक अदालत में भाग लेकर अपने लंबित मामलों का निपटारा कराएं और इस विशेष छूट योजना का लाभ उठाएं।
अधिकारियों के अनुसार लोक अदालत के माध्यम से नगरीय निकायों के मामलों का तेज और सरल समाधान संभव होगा, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी और नगर निकायों को एकमुश्त राजस्व प्राप्त होगा। यह पहल शासन की जनकल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।







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