नेपाल
09 Apr, 2026

ओली और लेखक जमानत पर रिहा, अदालत ने जांच पूरी करने का दिया निर्देश

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ओली और पूर्व गृहमंत्री लेखक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमानत पर रिहा किया गया और जांच प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया गया।

काठमांडू, 09 अप्रैल 2026।

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक को पुलिस ने जमानत पर रिहा कर दिया है। दोनों नेताओं को उनकी पत्नियों के जिम्मे सौंपा गया। ओली को उनकी पत्नी राधिका शाक्य और लेखक को उनकी पत्नी यशोदा लेखक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सुरक्षा सौंप दी गई। अदालत ने यह भी कहा कि ओली की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए जांच प्रक्रिया जल्द पूरी करना उचित होगा।

दोनों नेताओं को पुलिस ने 28 मार्च को गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सोमवार को बढ़ाई गई पांच दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद रिहाई का आदेश दिया। न्यायाधीश विनोद शर्मा और सुनिलकुमार पोखरेल की पीठ ने हिरासत को “कानून के विपरीत नहीं” माना, लेकिन निर्देश दिया कि निर्धारित समय में जांच पूरी कर मामला आगे बढ़ाया जाए।

अदालत ने कहा कि यदि निर्धारित समय में निर्णय नहीं होता है, तो तीसरी बार बढ़ाई गई अवधि के बाद मुलुकी फौजदारी संहिता की धारा 15 के तहत उन्हें रिहा कर आगे की जांच जारी की जाएगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ओली और लेखक के बयान तथा अन्य जांच प्रक्रियाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं।

जांच आयोग द्वारा सिफारिश किए गए तत्कालीन काठमांडू प्रमुख जिला अधिकारी छविलाल रिजाल को भी आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित रहने की शर्त पर छोड़ा गया। बालेंद्र शाह के प्रधानमंत्री बनने के बाद मंत्रिपरिषद ने गौरीबहादुर कार्की के नेतृत्व वाले जांच आयोग की रिपोर्ट लागू करने का निर्णय लिया था, जिसके आधार पर दोनों नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी।

आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि 8 सितंबर 2025 को हुई गोलीबारी में लोगों की मौत के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली सहित संबंधित अधिकारियों ने गोली रोकने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए और लापरवाही दिखाई। इसी आधार पर ओली और लेखक के खिलाफ मुलुकी फौजदारी संहिता की धारा 181 और 182 के तहत कार्रवाई सिफारिश की गई थी। इन धाराओं के अनुसार लापरवाही या असावधानी से किसी की मृत्यु होने पर तीन से दस वर्ष तक की जेल और 30 हजार से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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