न्यायपालिका
30 Apr, 2026

ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया

मऊ एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़े मामले में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है, जिसमें चुनावी सभा में कथित विवादित बयान और अदालत में अनुपस्थिति को आधार बनाया गया है तथा अगली सुनवाई 16 मई 2026 तय की गई है।

मऊ, 30 अप्रैल।

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के विरुद्ध मऊ स्थित एमपी-एमएलए अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। यह आदेश 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में अदालत की ओर से दिया गया।

मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा बाजार में आयोजित एक चुनावी सभा से संबंधित है, जहां आरोप है कि मंच से मंत्री ने भाजपा नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए कार्यकर्ताओं को उकसाया और जूता मारने जैसी बात कही थी। इसे चुनाव आचार संहिता और लोकतांत्रिक मूल्यों के उल्लंघन के रूप में देखा गया।

इस प्रकरण में एसआई रुद्रभान पांडेय की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद जांच पूरी कर पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप तय करने की प्रक्रिया के दौरान मंत्री की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने सख्त रुख अपनाया और गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने बुधवार को यह आदेश पारित किया। मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 मई 2026 की तिथि निर्धारित की गई है, जिसमें मंत्री की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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