पश्चिम बंगाल
22 Apr, 2026

पूर्व मेदिनीपुर में चुनाव के चलते कड़े सुरक्षा इंतज़ाम, धारा 163 लागू

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूर्व मेदिनीपुर जिले में धारा 163 लागू कर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है, मतदान तक जनसमूह पर रोक, सीमा पर निगरानी और पर्यटन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

पूर्व मेदिनीपुर, 22 अप्रैल।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूर्व मेदिनीपुर जिले में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को अत्यधिक सख्त कर दिया है और मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक पूरे जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है, जिससे क्षेत्र में व्यापक नियंत्रण व्यवस्था स्थापित हो गई है।

जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार मंगलवार शाम छह बजे से मतदान समाप्त होने तक पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ जुर्माना और जेल की सजा तक की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जिले में मौजूद गैर-मतदाताओं को तुरंत क्षेत्र छोड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं और ओडिशा सीमा पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जहां हर आने-जाने वाले वाहन की सघन जांच की जा रही है, केवल आवश्यक सेवाओं और चिकित्सीय आपात स्थितियों को ही अनुमति दी जा रही है।

चुनावी सख्ती का असर पर्यटन गतिविधियों पर भी देखने को मिल रहा है, जहां दीघा, ताजपुर, मंदारमणि और शंकरपुर के होटलों में बाहरी पर्यटकों की बुकिंग अस्थायी रूप से रोक दी गई है और पहले से ठहरे यात्रियों को भी निर्धारित अवधि तक परिसर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं।

होटल संचालकों के अनुसार पहले चुनावी अवधि में बाहरी प्रवेश पर 48 घंटे की रोक रहती थी, जिसे इस बार बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया गया है, जिससे पर्यटन व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने और स्थानीय आय में गिरावट की आशंका जताई जा रही है।

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