अनूपपुर, 08 जून।
अनूपपुर जिले में प्रशासन ने कलेक्ट्रेट सहित कई प्रमुख सरकारी कार्यालय परिसरों में जुलूस, आमसभा और लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर हर्षल पंचोली द्वारा जारी आदेश के तहत इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा या प्रदर्शन गतिविधि पर पूर्ण रोक रहेगी।
यह निर्णय कार्यालयीन और न्यायालयीन कार्यों में बाधा तथा शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए लिया गया है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय परिसर, जिला खनिज कार्यालय परिसर और जिला पंचायत कार्यालय परिसर सहित जिला पंचायत कार्यालय के सामने का क्षेत्र भी शामिल किया गया है।
आदेश के अनुसार, कोई भी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन या आंदोलनकारी व्यक्ति इन परिसरों में जुलूस या आमसभा आयोजित नहीं कर सकेगा। यह प्रतिबंध आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।
नए प्रावधानों के तहत किसी भी आयोजन के लिए संबंधित पक्ष को कार्यक्रम से तीन दिन पूर्व अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) अनूपपुर से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति मिलने पर ही निर्धारित स्थान पर गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी, जबकि कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर केवल अधिकृत रूप से ज्ञापन सौंपा जा सकेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रखना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है।














