नई दिल्ली, 16 जून।
सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड के उपयोग को लेकर केंद्र और सभी राज्य सरकारों से जवाब तलब किया है। कोर्ट में एक याचिका दायर कर यह मांग की गई है कि इस कार्ड को केवल पहचान के सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस कार्ड का गलत इस्तेमाल नागरिकता, अधिवास और आवासीय प्रमाण पत्र के रूप में किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने इस मामले में केंद्र और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर दिया है।
याचिका में तर्क दिया गया है कि वर्तमान में फॉर्म-6 के तहत जो सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जा रही है, वह काफी अपर्याप्त है। इससे उन लोगों के भी मतदाता सूची में शामिल होने का खतरा बना हुआ है, जिनके पास उचित दस्तावेज नहीं हैं।









