नई दिल्ली, 06 जुलाई।
दिल्ली जिमखाना क्लब के परिसर को खाली करने के केंद्र सरकार के नोटिस के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगली तारीख 28 जुलाई तय की है। सोमवार को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से याचिकाओं का जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। मामले की सुनवाई जस्टिस अवनीश झींगन की बेंच कर रही है।
इस विवाद में दो नई याचिकाएं—क्लब के सदस्य विजय खुराना और क्लब स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर की गई हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों भूमि और संपदा कार्यालय ने क्लब को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके बाद केंद्र ने परिसर खाली करने के लिए अनुमति मांगी है। केंद्र सरकार का तर्क है कि प्रधानमंत्री आवास और महत्वपूर्ण सुरक्षा ठिकानों के निकट होने और रक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 27.3 एकड़ में फैले इस क्लब की भूमि की आवश्यकता है। इससे पहले, कोर्ट ने केंद्र के नोटिस पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन यह सुनिश्चित किया था कि कोई भी कार्रवाई कानून के दायरे में और उचित नोटिस के बाद ही होगी।


















