न्यायपालिका
06 Jul, 2026

साकेत वन अतिक्रमण मामले में एनजीटी ने डीडीए से मांगा पूरा ब्योरा

नई दिल्ली में एनजीटी ने साकेत वन क्षेत्र अतिक्रमण मामले में डीडीए को दिल्ली उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में लंबित मामलों का पूरा विवरण तथा संबंधित दस्तावेज चार सप्ताह में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

नई दिल्ली, 06 जुलाई।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने साकेत वन क्षेत्र में कथित अतिक्रमण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को दिल्ली उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में लंबित संबंधित मामलों का पूरा विवरण तथा समर्थनकारी दस्तावेज चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

एनजीटी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, सुनवाई के दौरान डीडीए की ओर से निदेशक (भूमि प्रबंधन)-I अजय कादियान वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हुए। उन्होंने अधिकरण को आश्वस्त किया कि भविष्य में डीडीए की ओर से उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा और सभी जवाब समय पर दाखिल किए जाएंगे।

डीडीए के अधिवक्ता ने अधिकरण को बताया कि संबंधित मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में 8 अक्टूबर 2026 तथा जिला न्यायालय में 16 जुलाई 2026 को सूचीबद्ध है। इस पर एनजीटी ने दोनों मामलों का विस्तृत विवरण और संबंधित दस्तावेज रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

अधिकरण ने अजय कादियान को भविष्य की वर्चुअल उपस्थिति से छूट प्रदान करते हुए मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर 2026 तय की है।

गौरतलब है कि साकेत वन क्षेत्र की करीब छह एकड़ भूमि पर 500 से अधिक झुग्गियों के कथित अतिक्रमण की खबरों का संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने पहले डीडीए से जवाब तलब किया था। इस क्षेत्र में कचरा जलाने की शिकायतें भी सामने आई थीं। इससे पहले 25 जून के आदेश में अधिकरण ने संबंधित एजेंसियों को नोटिस जारी कर अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी थी।

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