लखनऊ, 06 जुलाई।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी को लेकर दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में इस मामले की सीबीआई से जांच कराने और सीएजी द्वारा ऑडिट कराने की मांग की गई थी।
न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार के अधिवक्ता ने दलील दी कि इसी तरह का मामला पहले से ही उच्चतम न्यायालय में लंबित है। ऐसे में इस याचिका का कोई आधार नहीं बनता है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ ने इसे खारिज कर दिया।
ज्ञात हो कि अधिवक्ता मोहित अशोक द्वारा यह याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने मंदिर के दान पात्रों की राशि में अनियमितताओं का आरोप लगाया था।
गौरतलब है कि राज्य सरकार पहले ही इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर चुकी है, जो मामले की पड़ताल कर रही है।



















