झांसी, 06 जुलाई।
झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के नाम पर एक दलित विधवा महिला से 12 लाख रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने बरुआपुरा ग्राम प्रधान समेत तीन लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर को सौंपी गई है।
शिकायत के अनुसार, कलावती की पैतृक कृषि भूमि (गाटा संख्या 806/1) के अधिग्रहण के बदले करीब 27.81 लाख रुपये का मुआवजा स्वीकृत हुआ था। आरोप है कि बरुआपुरा ग्राम प्रधान जगभान यादव ने अपने सहयोगियों गयादीन यादव और हेमंत कुमार अहिरवार के साथ मिलकर उन्हें झांसे में लिया। महिला का कहना है कि गयादीन यादव को बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का अधिकारी और हेमंत कुमार अहिरवार को उसी संस्था का लेखपाल बताकर उनसे परिचय कराया गया, जबकि दोनों ने कथित रूप से फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया।
महिला का आरोप है कि सरकारी प्रक्रिया पूरी कराने का भरोसा दिलाकर उनसे हस्ताक्षरित चार चेक ले लिए गए। बाद में इन्हीं चेकों के जरिए उनके बैंक खाते से कथित तौर पर 12 लाख रुपये निकाल लिए गए। बैंक से खाते का विवरण मिलने पर उन्हें पूरी घटना की जानकारी हुई।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि विरोध करने पर आरोपितों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उनका अपमान किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।



















