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न्यायपालिका
29 Jul, 2026

सिंधिया संपत्ति विवाद में प्रतिमा देवी की आपत्ति से नया मोड़

सिंधिया राज परिवार की पैतृक संपत्ति के समझौता प्रस्ताव पर प्रतिमा देवी राना की आपत्ति के बाद अदालत ने अगली सुनवाई 17 अगस्त तय करते हुए सभी पक्षों को जवाब देने का समय दिया।

ग्वालियर, 29 जुलाई।

ग्वालियर स्थित सिंधिया राज परिवार की अरबों रुपये की पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर तैयार किया गया आपसी सहमति का राजीनामा एक बार फिर कानूनी उलझनों में घिर गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान मामले ने नया मोड़ ले लिया।

सुनवाई के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी बुआ दिवंगत पद्मावती राजे की बेटी प्रतिमा देवी राना ने संपत्ति के बंटवारे पर आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद मामले में शामिल उनकी तीनों मौसियों वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे ने अदालत से जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा।

अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त 2026 की तारीख तय की है। प्रतिमा देवी की आपत्ति के बाद पहले से तैयार समझौता प्रस्ताव पर कानूनी संकट गहरा गया है।

गौरतलब है कि वसुंधरा राजे, उषा राजे और यशोधरा राजे ने पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ सिविल वाद दायर किया था। लंबे समय तक चले विवाद के बाद दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से एक राजीनामा तैयार कर अदालत में प्रस्तुत किया था।

मूल दावे में दिवंगत पद्मावती राजे की दोनों बेटियों प्रतिमा देवी राना और कनिका देवी सिंह को पक्षकार बनाया गया था, लेकिन पूर्व की सुनवाई में उपस्थित नहीं होने के कारण अदालत ने उन्हें एकपक्षीय घोषित कर दिया था।

अब प्रतिमा देवी ने अदालत में आवेदन देकर प्रक्रिया में दोबारा शामिल किए जाने और समझौते में अपना अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की है। पद्मावती राजे संपत्ति की बराबर की हिस्सेदार थीं, इसलिए उनकी बेटियों को समझौते से बाहर रखने पर यह राजीनामा कानूनी रूप से और पेचीदा हो गया है।

पद्मावती राजे का विवाह त्रिपुरा राजघराने में हुआ था। उनकी दो बेटियां प्रतिमा देवी और कनिका देवी हैं। परिवार के प्रमुख सदस्यों के बीच तैयार अंतिम समझौते में दोनों उत्तराधिकारियों को शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद प्रतिमा देवी ने अदालत का रुख किया।

मंगलवार को हुई सुनवाई में यह तथ्य भी सामने आया कि मामले की मुख्य फाइल से संबंधित पुराना रिकॉर्ड फिलहाल उपलब्ध नहीं है और अदालत उसकी तलाश कर रही है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अदालत प्रतिमा देवी की आपत्ति स्वीकार कर लेती है तो पूरा राजीनामा निरस्त हो सकता है और संपत्ति विवाद की सुनवाई नए सिरे से शुरू करनी पड़ सकती है।

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