रांची, 15 सितंबर।
झारखंड उच्च न्यायालय ने जेएसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा समेत अन्य नियुक्तियों को रद्द करने वाले राज्य सरकार के आदेश पर लगाई गई रोक को फिलहाल बरकरार रखा है। मंगलवार को हुई सुनवाई में सरकार की तरफ से जवाब पेश नहीं किया जा सका और अधिक समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने नामंजूर करते हुए केवल दो दिन का वक्त दिया।
न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत ने एक साथ सामूहिक रूप से तमाम नियुक्तियां निरस्त करने के सरकार के कदम पर कड़ी आपत्ति जताई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने बताया कि सरकार सीआईडी जांच का हवाला देकर मामले में अनावश्यक देरी करने का प्रयास कर रही है।
राज्य सरकार की ओर से यह भी अवगत कराया गया कि सीआईडी जांच से जुड़ी सीलबंद रिपोर्ट मंगलवार दोपहर तक अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। इस बहुचर्चित मामले के विभिन्न पहलुओं और मेरिट पर अब आगामी शुक्रवार को विस्तृत सुनवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि सीआईडी जांच के निष्कर्षों के आधार पर सरकार ने 18 अगस्त को टीडीपीएल से जुड़ी तमाम परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया था, जिसके खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर उच्च न्यायालय में कानूनी जंग जारी है।
















