नई दिल्ली, 3 अक्टूबर।
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग से जुड़ी याचिका पर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
यह याचिका एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को हनुमान कहे जाने संबंधी कथित टिप्पणी को लेकर दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 23 सितंबर को कश्मीरी गेट बस अड्डे पर दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बड़ौत के लिए डीटीसी की अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू करने के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में टिप्पणी की थी।
याचिका के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान कहा गया कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी तब अधिक मेहनत करते हैं, जब उनकी पूंछ में आग लगती है। इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के अधिकारी, कर्मचारी और आम लोग मौजूद थे। याचिका में यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी विभिन्न स्थानों पर प्रकाशित हुई थी।
मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत याचिका दायर की गई है। इसमें रेखा गुप्ता के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है।














