किशनगंज, 06 अक्टूबर।
भारत में अवैध प्रवेश के मामले में अदालत ने एक बांग्लादेशी नागरिक को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। राशि जमा नहीं करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। फैसला मंगलवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनाया गया।
दोषी की पहचान मोहम्मद अशरफ अली उर्फ अशरफ अली के रूप में हुई है। वह बांग्लादेश के बारिसाल जिले के भोला क्षेत्र का रहने वाला है। मामला गलगलिया थाना कांड संख्या 45/2024 और सत्र परीक्षण संख्या 223/2024 से जुड़ा है।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में आरोप से संबंधित साक्ष्य और गवाह पेश किए। गवाहों के बयान तथा उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने अशरफ अली को विदेशी अधिनियम के तहत दोषी माना।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जांच और मुकदमे के दौरान न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। सीमावर्ती किशनगंज में भारत में अवैध प्रवेश से जुड़ा यह मामला सुरक्षा की दृष्टि से अहम माना गया है।














