नई दिल्ली, 08 अप्रैल।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026 का मसौदा जारी किया।
भादूविप्रा ने पूर्व में दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (बारहवां संशोधन) विनियम, 2024 जारी किया था, जिसमें प्राधिकरण ने यह अनिवार्य किया था कि प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता, विशेष रूप से वॉयस और एसएमएस के लिए कम से कम एक विशेष टैरिफ वाउचर की पेशकश करेगा। इसके बाद, यह पाया गया है कि वॉयस और एसएमएस के लिए केवल कुछ विशेष टैरिफ वाउचर (एसटीवी) ही पेश किये जा रहें हैं।
इसके उपरान्त, हमें अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कम अवधि के केवल वॉयस और एसएमएस पैक की आवश्यकता व्यक्त की गई है।
इसलिए, इस मुद्दे का समाधान करने के लिए, प्राधिकरण यह जरुरी समझता है और इसके लिए यह अनिवार्य किया जाता है कि वॉयस, एसएमएस और डेटा के साथ विशेष टैरिफ वाउचर के तहत दी जाने वाली प्रत्येक विशिष्ट वैधता अवधि के लिए, सेवा प्रदाता विशेष रूप से वॉयस और एसएमएस के लिए एक विशेष टैरिफ वाउचर भी प्रदान करे। इस तरह के विशेष टैरिफ वाउचरों की कीमत, टैरिफ में काफी हद तक आनुपातिक कमी के साथ होगी।
दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026 का मसौदा भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर रखा गया है। हितधारकों से अनुरोध है कि वे 28 अप्रैल, 2026 तक अपनी लिखित टिप्पणियां प्रदान करें। टिप्पणियां fea1-div@trai.gov.in पर भादूविप्रा के सलाहकार (वित्तीय और आर्थिक विश्लेषण) श्री विजय कुमार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जा सकती हैं।
किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, सलाहकार (एफ एंड ईए) से दूरभाष नंबर 011-20907773 पर संपर्क किया जा सकता है।




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