बलौदाबाजार, 5 मई।
प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के परिजनों को शासन की ओर से चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। यह सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र की धारा 6-4 के तहत प्रदान की गई है।
कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने मंगलवार को इस संबंध में स्वीकृति जारी की। जिला कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह सहायता ग्राम पलारी निवासी लालतीन पति तिरिथराम के परिजनों को दी जाएगी, जिनकी तालाब के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी।
कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत राशि आरटीजीएस के माध्यम से सीधे पीड़ित परिवार के खाते में शीघ्र जमा कराई जाए, ताकि परिजनों को तत्काल राहत मिल सके।




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