उत्तराखंड
11 May, 2026

चरस तस्करी मामले में दो दोषियों को कठोर सजा, विशेष सत्र न्यायालय का फैसला

लोहाघाट में चरस तस्करी मामले में विशेष सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई, जिसे मादक पदार्थों के खिलाफ अहम कार्रवाई माना जा रहा है।

चंपावत, 11 मई।

लोहाघाट क्षेत्र में चरस तस्करी से जुड़े एक मामले में विशेष सत्र न्यायालय (एनडीपीएस) ने दो अभियुक्तों को दोषी मानते हुए कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस निर्णय को जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चल रही कार्रवाई में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मामला 21 जून 2022 का है, जब लोहाघाट पुलिस ने देवराड़ी बैंड के पास नियमित चेकिंग अभियान के दौरान दो युवकों को संदिग्ध अवस्था में रोका था। तलाशी लेने पर अनुज सिंह बोहरा (29) के पास से 200 ग्राम और पवन सिंह (30) के पास से 160 ग्राम चरस बरामद हुई थी, जिसके बाद दोनों के विरुद्ध लोहाघाट थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

जांच पूरी होने के बाद प्रकरण विशेष सत्र न्यायालय में पहुंचा, जहां अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। सुनवाई के उपरांत विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) एवं जिला जज अनुज कुमार संगल ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

अदालत ने मल्ली चौकी निवासी अनुज सिंह बोहरा को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई, वहीं कांडा निवासी पवन सिंह को दो वर्ष के कठोर कारावास के साथ 25 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया गया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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