नई दिल्ली, 08 अप्रैल।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने मिशेल की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
यह मिशेल की प्रत्यर्पण संधि को चुनौती देने वाली दूसरी याचिका थी। इससे पहले 17 नवंबर को उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया था। याचिका में मिशेल ने भारत और यूएई के बीच हुए प्रत्यर्पण समझौते को भारतीय प्रत्यर्पण कानून के अधीन करने की मांग की थी। मिशेल का तर्क था कि भारतीय प्रत्यर्पण कानून की धारा 21 के अनुसार प्रत्यर्पित व्यक्ति पर अन्य आरोपों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
याचिका में यह भी कहा गया कि यूएई की ओर से जारी प्रत्यर्पण आदेश के बावजूद भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के तहत नए आरोप लगाए गए हैं। मिशेल के वकील ने अदालत में दावा किया कि नए आरोप लगाना प्रत्यर्पण कानून का उल्लंघन है। मिशेल ने कहा कि वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की अधिकतम सजा पूरी कर चुके हैं, और इसके बाद हिरासत में रखना संविधान के अनुच्छेद 21, 245 और 253 का उल्लंघन है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर को उनकी रिहाई की मांग खारिज की थी, यह कहते हुए कि मिशेल पर दर्ज एफआईआर में उम्रकैद का प्रावधान है। सुनवाई में ईडी ने बताया कि यूएई से हुए प्रत्यर्पण संधि की धारा 17 के अनुसार, प्रत्यर्पित व्यक्ति पर उसी के लिए ही नहीं बल्कि संबंधित अन्य मुकदमे भी चल सकते हैं।
मिशेल को अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले में सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत मिल चुकी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 मार्च को जमानत दी थी। सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जमानत दी थी।
3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में मिशेल ने कुछ रकम 2010 के बाद प्राप्त की थी। ईडी ने उन्हें जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया और दुबई से प्रत्यर्पित कर 4 दिसंबर 2018 को भारत लाया। 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया। चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायु सेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है।


.jpg)





.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

