नई दिल्ली 29 अप्रैल।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका के संबंध में नया नोटिस जारी किया है। यह मामला आबकारी नीति प्रकरण में समन जारी होने के बावजूद जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित न होने से जुड़ा हुआ है।
ईडी ने इस मामले में दर्ज दो अलग-अलग मामलों में केजरीवाल को बरी किए जाने के निर्णय को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि रजिस्ट्री के अनुसार पूर्व में जारी किया गया नोटिस संबंधित पक्ष तक नहीं पहुंच सका था।
जांच एजेंसी के वकील ने अदालत को बताया कि एक अप्रैल को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी किसी की ओर से उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई। अदालत ने इसी आधार पर नया नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।











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