हाथरस, 13 अप्रैल।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई सोमवार को हाथरस एमपी/एमएलए कोर्ट में नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को निर्धारित की गई है।
यह प्रकरण जिले के गांव बूलगढ़ी निवासी रामकुमार, रवि और लवकुश द्वारा दायर किया गया है। परिवादियों का आरोप है कि राहुल गांधी ने 12 दिसंबर 2024 को गांव के दौरे के बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें उन्होंने तीनों को गैंगरेप का आरोपी बताया था।
परिवादियों का कहना है कि उन्हें 2 मार्च 2023 को अदालत से दोषमुक्त किया जा चुका है और वे अब सामान्य जीवन जी रहे हैं, लेकिन इस पोस्ट से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इसी आधार पर उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया।
इससे पहले 16 मार्च को हुई सुनवाई में राहुल गांधी के अधिवक्ताओं ने आपत्ति पत्र दाखिल किया था। सोमवार को निर्धारित सुनवाई नहीं हो सकी, जिसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख 2 मई तय की है।


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