नई दिल्ली, 22 मई।
दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने पर अपना फैसला एक बार फिर टाल दिया है, जिससे इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख अब 9 जून निर्धारित की गई है।
स्पेशल न्यायाधीश ने इससे पहले 6 मई को भी इस मामले में फैसला सुरक्षित रखने के बावजूद निर्णय नहीं सुनाया था और अब 9 जून को आदेश सुनाने का निर्देश दिया गया है।
न्यायालय ने 13 फरवरी को इस प्रकरण में फैसला सुरक्षित रखा था, जबकि इससे पहले भी विभिन्न चरणों में जमानत और आरोप तय करने से जुड़े आदेश जारी किए जा चुके हैं।
जानकारी के अनुसार 2019 में ईडी और सीबीआई की ओर से दर्ज मामलों में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को जमानत दी गई थी, जिसके लिए एक-एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरना पड़ा था।
इसके अलावा 2019 में ही सीबीआई मामले में लालू प्रसाद यादव को नियमित जमानत प्रदान की गई थी और बाद में 2025 में आरोप तय करने से जुड़े आदेश भी जारी हुए थे, जिनमें कई अन्य आरोपितों के नाम शामिल हैं।
ईडी की चार्जशीट पर न्यायालय ने 2018 में संज्ञान लिया था, जिसके बाद इस मामले में विस्तृत जांच और सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी।
इस प्रकरण में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित कई अन्य व्यक्तियों और कंपनियों को आरोपित बनाया गया है, जिन पर रेलवे टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं।
आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने रेलवे के दो होटलों को भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम को स्थानांतरित किया था तथा उनके रखरखाव के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके बाद रांची और पुरी स्थित होटलों का आवंटन एक निजी कंपनी को दे दिया गया था।





.jpg)







