भोपाल, 03 जून ।
राजधानी भोपाल में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नगर निगम ने पहली बार सख्त रुख अपनाते हुए कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के तहत रासलाखेड़ी क्षेत्र में बिना अनुमति विकसित की गई कॉलोनी की दुकानों को सील कर दिया गया है।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार इस क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए और बिना टीएंडसीपी की अनुमति के तीन अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया गया था। शिकायतों की जांच के बाद इन्हें अवैध घोषित किया गया और कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।
अधिकारियों ने बताया कि इन कॉलोनियों में न तो वैध लेआउट स्वीकृत था और न ही विकास कार्यों की अनुमति ली गई थी, जबकि नियमों को दरकिनार कर प्लॉट और दुकानें बेची जा रही थीं। इसी कारण यह कार्रवाई की गई है।
नगर निगम ने इसे अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एक उदाहरणात्मक कार्रवाई बताया है, जिससे भविष्य में इस तरह की अवैध प्लॉटिंग पर रोक लग सके।
इसके साथ ही निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि रासलाखेड़ी के अलावा शहर के अन्य दो अवैध प्रोजेक्ट भी कुर्की के दायरे में हैं, जिन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संपत्ति की खरीद से पहले टीएंडसीपी और नगर निगम से अनुमति एवं नक्शे की जांच अवश्य करें, अन्यथा भविष्य में नुकसान की पूरी संभावना रहेगी और अवैध निर्माण पर कार्रवाई तय है।










