इंदौर, 2 जून ।
इंदौर जिले में अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने गौमांस के अवैध क्रय-विक्रय और परिवहन में शामिल दो आरोपियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की है।
जिला दंडाधिकारी के आदेश के अनुसार दोनों आरोपियों को निरुद्ध कर जेल भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे प्रशासनिक स्तर पर कड़ा संदेश दिया गया है।
जानकारी के अनुसार दोनों आरोपियों पर धार्मिक और साम्प्रदायिक भावनाओं को प्रभावित करने तथा लोक शांति भंग करने जैसे आरोपों में पूर्व से प्रकरण दर्ज थे।
प्रशासन का कहना है कि इस प्रकार की गतिविधियां कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न करती हैं, जिसको देखते हुए कठोर कदम उठाया गया है।
कार्रवाई के तहत संबंधित दोनों व्यक्तियों को एनएसए के प्रावधानों के अंतर्गत निरुद्ध किया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।











