मध्य प्रदेश
28 Apr, 2026

इंदौर में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई, जी+3 भवन ध्वस्त

इंदौर नगर निगम ने साउथ टोड़ा क्षेत्र में अवैध जी+3 निर्माण को ध्वस्त किया, निर्धारित नियमों के उल्लंघन और नोटिस के बावजूद निर्माण नहीं हटाने पर यह कार्रवाई की गई।

इंदौर, 28 अप्रैल।

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में नगर निगम ने मंगलवार को अवैध निर्माण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए साउथ टोड़ा क्षेत्र में जी+3 भवन को गिरा दिया। यह निर्माण बिना अनुमति और भवन नियमों का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा था, जिसे पूर्व में नोटिस दिए जाने के बावजूद नहीं हटाया गया।

जानकारी के अनुसार लगभग तीन हजार वर्गफीट क्षेत्र में यह निर्माण कार्य संचालित था। जोन क्रमांक 11 के भवन अधिकारी गीतेश तिवारी ने बताया कि संबंधित भूखंड स्वामी शफी शेख द्वारा स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण कराया जा रहा था। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग के स्थान पर अवैध कमरे बनाए गए थे तथा फ्रंट साइड के एमओएस क्षेत्र में भी निर्माण नियमों का उल्लंघन हुआ था।

नगर निगम की कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिसमें दो थानों की टीमें शामिल रहीं। ध्वस्तीकरण अभियान में तीन पोकलेन और दो जेसीबी मशीनों का उपयोग किया गया। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ।

अधिकारियों के अनुसार भूखंड स्वामी को पहले ही नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया था तथा 15 दिन का समय भी प्रदान किया गया था। निर्धारित अवधि के बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाने पर निगम ने यह सख्त कदम उठाया। 

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