राजस्थान
09 Apr, 2026

जयपुर एयरपोर्ट के पास लेजर लाइट पर 5 किलोमीटर तक प्रतिबंध

यपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एयरपोर्ट सुरक्षा के मद्देनजर पांच किलोमीटर के दायरे में लेजर लाइट्स और तेज प्रकाश उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। आदेश 9 अप्रैल से 7 जून तक लागू रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बीएनएस की धारा 223, 283, 285 और वायुयान अधिनियम 1934 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जयपुर, 09 अप्रैल।

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आस-पास अब शादी या अन्य आयोजनों में लेजर लाइट और तेज चमक वाले प्रकाश उपकरणों का प्रयोग करना गंभीर परिणाम दे सकता है। विमानों की सुरक्षित उड़ान में बाधा को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने हवाई अड्डे की सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में इन लाइटों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार ने इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार एयरपोर्ट के आसपास स्थित मैरिज गार्डन, होटल और अन्य समारोह स्थलों पर इस्तेमाल होने वाली लेजर लाइट्स आसमान में ऊंची उड़ान भरती हैं, जिससे पायलटों के लिए विमान संचालन चुनौतीपूर्ण हो जाता है और दुर्घटना का जोखिम बढ़ जाता है। जनहानि रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

प्रतिबंध 9 अप्रैल से 7 जून तक प्रभावी रहेगा। पुलिस ने बताया कि यह आदेश एकतरफा जारी किया गया है और सभी संबंधित थानों, तहसीलों और सार्वजनिक कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर इसकी सूचना दी जा रही है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. पचार ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 223, 283, 285 और वायुयान अधिनियम 1934 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों और जनसंपर्क विभाग को इस आदेश के पालन की पूरी निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।

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