रांची, 23 मार्च।
झारखंड उच्च न्यायालय में सोमवार को लोकायुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर लंबित नियुक्तियों से संबंधित जनहित याचिका और अवमानना याचिका की सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने बताया कि लोकायुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के लिए चयन समिति की बैठक 25 मार्च को आयोजित की जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने महाधिवक्ता राजीव रंजन की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई की तिथि 1 अप्रैल निर्धारित करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को अवगत कराया कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही चयन समिति की बैठक के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
प्रार्थी राजकुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वी.पी. सिंह ने बताया कि राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद लंबे समय से खाली हैं। उन्होंने कहा कि ये पद 3 से 5 वर्षों से रिक्त हैं और पिछले चार वर्षों में सरकार केवल समय मांगती रही, जिससे संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज पर असर पड़ा है।
राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया प्रगति पर है और सभी रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई 1 अप्रैल को निर्धारित की।




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