गरमालवा, 05 मई।
आगरमालवा जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। श्री गंगा इंडेन गैस एजेंसी के खिलाफ की गई इस कार्रवाई में 828 घरेलू गैस सिलेंडरों को शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेश जारी किए गए हैं।
जानकारी के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एजेंसी के प्रबंधक अजय सोनी और प्रोपराइटर सीताराम परिहार के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद कलेक्टर न्यायालय ने यह निर्णय पारित किया।
जब्त किए गए सिलेंडरों में 14.2 किलोग्राम क्षमता के 507 भरे हुए तथा 321 खाली सिलेंडर शामिल हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या 828 बताई गई है।
न्यायालय ने संबंधित पक्षों को विकल्प दिया है कि वे जब्त सामग्री के बदले 22 लाख 83 हजार 984 रुपये की दंड राशि शासकीय कोष में जमा कर सकते हैं।
आदेश के अनुसार यह राशि एक माह की समयावधि के भीतर जमा करनी होगी। राशि जमा होने की स्थिति में सिलेंडरों को मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि राशि जमा न होने पर नियमानुसार उनका निपटान किया जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जब्त सिलेंडरों के निपटान की पूरी प्रक्रिया जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा संपन्न की जाएगी और उससे प्राप्त राशि शासन के खाते में जमा कराई जाएगी।









.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)