भोपाल, 08 मई।
प्रदेशभर में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे और आम नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से 9 मई, शनिवार को बड़े स्तर पर नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस दौरान नगरीय निकायों से संबंधित संपत्तिकर, जलप्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभार के मामलों में देय अधिभार पर विशेष छूट दी जाएगी।
योजना के अनुसार 50 हजार रुपये तक के बकाया संपत्तिकर और 10 हजार रुपये तक के जलप्रभार वाले मामलों में सरचार्ज पूरी तरह माफ रहेगा। वहीं इससे अधिक बकाया राशि वाले प्रकरणों में तय स्लैब के मुताबिक 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक की छूट का लाभ मिलेगा।
यह राहत वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की लंबित राशि पर वन टाइम सेटलमेंट योजना के अंतर्गत लागू की जाएगी। शासन की ओर से नागरिकों को सुविधा देते हुए शेष भुगतान अधिकतम दो आसान किश्तों में जमा करने का विकल्प भी दिया गया है। इसके लिए लोक अदालत के दिन कम से कम 50 प्रतिशत राशि जमा करना जरूरी रहेगा।
प्रदेश सरकार ने नागरिकों से अधिक संख्या में नेशनल लोक अदालत में पहुंचकर अपने लंबित प्रकरणों का निराकरण कराने और शासन की इस विशेष राहत योजना का लाभ लेने की अपील की है।





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