नई दिल्ली, 25 मई ।
सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उससे विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है तथा केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से भी रिपोर्ट तलब की है।
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि वर्ष 2024 के पेपर लीक मामले के बाद दिए गए निर्देशों के बावजूद अपेक्षित सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, जो चिंताजनक स्थिति है। अदालत ने एनटीए से यह स्पष्ट करने को कहा है कि पूर्व निर्देशों और निगरानी समिति की सिफारिशों के अनुपालन में अब तक क्या कार्रवाई की गई है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी के गठन या मौजूदा व्यवस्था के पुनर्गठन की मांग भी रखी गई है, साथ ही विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय निगरानी समिति बनाने का सुझाव दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को तय करते हुए सभी पक्षों से जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।








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