न्यायपालिका
12 May, 2026

आर.जी. कर दुष्कर्म-हत्या मामले की सुनवाई से हाईकोर्ट पीठ अलग, नए बेंच को सौंपा जाएगा केस

आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कर रही कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मामले को किसी अन्य पीठ को सौंपने का निर्णय लेते हुए स्वयं को अलग कर लिया है।

कोलकाता, 12 मई।

आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज से जुड़े चिकित्सक-छात्रा दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कर रही कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने स्वयं को इस प्रकरण से अलग कर लिया है। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की पीठ ने कहा कि अदालतों पर अत्यधिक कार्यभार होने के कारण इस मामले की विस्तृत सुनवाई किसी अन्य उपयुक्त पीठ को दी जानी चाहिए।

पीठ ने यह भी कहा कि न्यायहित में यह आवश्यक है कि ऐसा बेंच इस मामले की सुनवाई करे, जो पर्याप्त समय देकर सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर सके। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा न्यायिक आयोग गठित किए जाने की संभावना का भी उल्लेख किया गया।

सुनवाई के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अदालत में अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इससे पहले भी अदालत ने जांच एजेंसी को आवश्यकता पड़ने पर आरोपित और संदिग्ध व्यक्तियों से पुनः पूछताछ की अनुमति दी थी।

इससे पूर्व मार्च में एक अन्य खंडपीठ ने भी इसी मामले से जुड़ी याचिका की सुनवाई से दूरी बना ली थी, जिसमें समय की कमी को प्रमुख कारण बताया गया था।

घटना का संबंध नौ अगस्त 2024 से है, जब आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक चिकित्सक-छात्रा का शव मिला था। बाद में कोलकाता पुलिस ने एक सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया था और आगे चलकर जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी गई थी।

जनवरी 2025 में निचली अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इससे पहले पीड़िता के परिवार की ओर से जांच पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद मामला विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन रहा।

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