भोपाल, 09 अप्रैल 2026।
मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनावों के मद्देनजर चुनावी नियमों में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार प्रत्याशियों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है, ताकि केवल गंभीर उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतरें और प्रक्रिया अधिक प्रभावी बने।
सूत्रों के अनुसार, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रस्ताव में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग जमानत राशि तय करने का सुझाव दिया गया है। माना जा रहा है कि नए नियम लागू होने से चुनाव में गंभीर उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ेगी।
जानकारी के अनुसार, नगर निगम महापौर पद के लिए जमानत राशि 20 हजार रुपए से बढ़ाकर 32 हजार रुपए करने का प्रस्ताव है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 24 हजार रुपए करने का सुझाव है। वर्तमान नियम के अनुसार, चुनाव में कुल वैध मतों के 6 प्रतिशत से कम मिलने पर जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, जबकि अधिक मत मिलने पर राशि लौटाई जाती है।
सरकार का मानना है कि जमानत राशि बढ़ाने से केवल गंभीर उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे और प्रक्रिया व्यवस्थित व प्रभावी होगी। मौजूदा नियमों में संशोधन कर इस प्रस्ताव को जल्द अंतिम रूप दिया जा सकता है, ताकि जून 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में इसे लागू किया जा सके।











