भोपाल, 06 जुलाई।
प्रदेश में आरटीई के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण के लिए अभिभावक 8 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन से जुड़ी चॉइस अपडेट कर सकेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर और जिला परियोजना समन्वयकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत कमजोर वर्ग और वंचित समूह के पात्र बच्चों को अशासकीय, गैर-अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश की सुविधा दी जाती है। इन विद्यार्थियों की फीस का वहन प्रदेश सरकार करती है, ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके।
प्रदेश में आरटीई के प्रथम और द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दूसरे चरण के बाद जिन निजी विद्यालयों में सीटें रिक्त रह गई हैं, उन्हें उपलब्ध सीटों के साथ पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है, ताकि तीसरे चरण की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने बताया कि तीसरे चरण में किसी भी नए आवेदक का पंजीयन नहीं होगा। केवल वही अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में शामिल होंगे, जिन्होंने पहले चरण में आवेदन किया था। ऐसे पात्र आवेदक, जिन्हें पूर्व चरणों में सत्यापन के बाद भी विद्यालय आवंटित नहीं हुआ, वे अपनी पसंद के विद्यालयों की चॉइस अपडेट कर सकेंगे। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों को पहले किसी विद्यालय का आवंटन मिला था, लेकिन उन्होंने प्रवेश नहीं लिया, उन्हें भी अपनी पसंद के अनुसार विद्यालयों की चॉइस दोबारा अपडेट करने का अवसर मिलेगा।
प्रवेश प्रक्रिया के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 जुलाई 2026 तक विद्यालयों की चॉइस अपडेट की जा सकेगी। तीसरे चरण के लिए ऑनलाइन लॉटरी 10 जुलाई को आयोजित होगी। इसके बाद 11 से 20 जुलाई 2026 तक आवंटित विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी और संबंधित विद्यालय आरटीई मोबाइल ऐप के माध्यम से इसकी जानकारी दर्ज करेंगे।



















