नई दिल्ली, 28 जुलाई।
दिल्ली की तीसहजारी अदालत ने इहबास अस्पताल को निर्देश दिया है कि वह विधानसभा सुरक्षा चूक मामले में आरोपी सरबजीत सिंह की मानसिक स्थिति का आकलन कर यह स्पष्ट करे कि वह न्यायालय में अपना बचाव करने में सक्षम है या नहीं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसकी अगली तारीख 6 अगस्त तय की गई है।
सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दलील दी कि उनका मुक्किल बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित है और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के तहत मानसिक स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित किया जाना चाहिए। इस पर अभियोजन पक्ष की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताई गई, जिसके बाद न्यायालय ने संबंधित अस्पताल को मेडिकल बोर्ड बनाकर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया।
उल्लेखनीय है कि गत 6 अप्रैल को आरोपी नकाब पहनकर वीआईपी गेट से विधानसभा परिसर में दाखिल हुआ था और अध्यक्ष के कार्यालय तक पहुंच गया था। इस प्रकरण में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था और अब उसकी मानसिक स्थिति को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

















